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राम मंदिर करमकांड के पास तलवार लहराकर युवकों पर हमला करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दबोचा; आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं

राम मंदिर करमकांड के पास तलवार लहराकर युवकों पर हमला करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दबोचा; आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं

रायगढ़ शहर में गुंडागर्दी और हथियारों के खुले प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए राम मंदिर करमकांड चबूतरा के पास हुई मारपीट और तलवारबाजी की घटना का त्वरित खुलासा कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने मामले में तीन युवकों और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त तलवार भी बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर निवासी दिलीप कुमार चौबे ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ड्राइवरी का काम करता है और 5 जून की रात कोरबा से लौटने के बाद अपने मित्र गौतम सिंह के साथ राम मंदिर करमकांड चबूतरा के पास बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान तड़के करीब तीन बजे भावेश निषाद उर्फ बिट्टु अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने अपने पास रखी लोहे की तलवार से हमला कर दिया। हमले में दिलीप चौबे के दाहिने पैर और गौतम सिंह के बाएं हाथ में चोटें आईं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 297/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 118(1) और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने धांगरडीपा क्षेत्र में देर रात दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी भावेश निषाद उर्फ बिट्टु, विशाल यादव, साई यादव तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया गया।

पूछताछ और जांच में यह पुष्टि हुई कि आरोपी स्कूटी से घटनास्थल पहुंचे थे और तलवार का उपयोग कर हमला किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी जोड़ दी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर सभी आरोपियों को 6 जून को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में दुर्गा चौक धांगरडीपा निवासी 20 वर्षीय भावेश निषाद उर्फ बिट्टु, शंकर नगर धांगरडीपा निवासी 18 वर्षीय विशाल यादव, 20 वर्षीय साई यादव तथा एक विधि से संघर्षरत बालक शामिल है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि रायगढ़ जिले में गुंडागर्दी, हथियारों का प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों के विरुद्ध पुलिस लगातार सख्त वैधानिक कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।

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