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बगीचा थाना क्षेत्र की दिल दहला देने वाली घटना, रायपुर में इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम, पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर भेजा जेल

जशपुरनगर, 30 अप्रैल 2026। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के लिए पैसों के विवाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर पत्थर से हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक चला, लेकिन आखिरकार 30 नवंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी जेबियल मिंज (35 वर्ष) निवासी ग्राम बम्बा, थाना बगीचा, अपनी पत्नी श्रीमती मिंज (28 वर्ष) के साथ पिछले करीब चार वर्षों से रह रहा था। दोनों का एक 7 महीने का बच्चा भी है, जिसे परवरिश के लिए महिला की बहन को सौंपा गया था। बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी शराब के आदी थे और अक्सर नशे की हालत में उनके बीच विवाद होता रहता था।

घटना 9 नवंबर 2025 की रात की है, जब आरोपी अंबिकापुर से शराब के नशे में घर लौटा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी भी नशे में है और उसके पास कुछ पैसे हैं। आरोपी ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और वहां से भागने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी ने गुस्से में आकर पास पड़े पत्थर से अपनी पत्नी के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से महिला सड़क पर गिर गई, जबकि आरोपी उसे वहीं छोड़कर घर लौट गया।

अगले दिन सुबह ग्रामीणों की नजर घायल महिला पर पड़ी, जिसके बाद उसे तत्काल बगीचा अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर रेफर किया, जहां से उसे रायपुर भेजा गया। करीब तीन सप्ताह तक चले इलाज के बाद 30 नवंबर 2025 को महिला की मौत हो गई।

महिला की मौत के बाद रायपुर के गोलबाजार थाना से केस डायरी बगीचा थाना को प्राप्त हुई। जांच के दौरान हत्या की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर भी बरामद किया गया।

पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने 30 अप्रैल 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले की विवेचना और आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक राजकुमार कश्यप, सहायक उप निरीक्षक नरेश मिंज, आरक्षक रमेश गिरी, फूलजेंस टोप्पो एवं सैनिक बलीरवि की अहम भूमिका रही।

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