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सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर गिरी पुलिस की गाज: खरसिया-मदनपुर समेत कई क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई, नियम तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी

रायगढ़ 11.04.2026*

 ???? *कोटपा एक्ट के तहत व्यापक कार्रवाई: चौक-चौराहों, पान ठेलों और होटलों पर पुलिस की सख्ती* 

रायगढ़ जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नशामुक्त वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत लगातार प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी खरसिया श्री प्रभात पटेल के नेतृत्व में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया।

    अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा विशेष रूप से शहर एवं कस्बों के मुख्य चौक-चौराहों
पान ठेलों, चाय दुकानों एवं फुटपाथी ठेलों होटल, ढाबा एवं आसपास के सार्वजनिक स्थलों
पर सघन जांच एवं निगरानी की गई।

 *कार्रवाई का विवरण*

थाना खरसिया मदनपुर क्षेत्र में कुल 20 प्रकरण दर्ज सिटी चौकी  क्षेत्र में 10 प्रकरण दर्ज इन मामलों में दुकानदारों द्वारा खुलेआम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा (बूटका) की बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तथा कोटपा एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की गई, *कुल 30 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया* तथा संबंधितों को सख्त हिदायत दी गई। पुलिस टीमों ने मौके पर ही कई स्थानों पर लोगों को समझाइश देते हुए तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक भी किया।

        रायगढ़ पुलिस स्पष्ट करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है स्कूल, कॉलेज एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों के आसपास तंबाकू बिक्री अवैध है
नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है ।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी निरंतर, सख्त एवं व्यापक कार्रवाई जारी रहेगी।

आम नागरिकों से अपील है कि स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करें और नशामुक्त रायगढ़ बनाने में पुलिस का साथ दें।

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