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विधानसभा सत्र के दौरान बिना अनुमति अवकाश व मुख्यालय छोड़ने पर रोक-कलेक्टर

रायगढ़, 3 फरवरी 2026/ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने जिले के समस्त विभागों में पदस्थ एवं कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया है कि विधानसभा सत्र की अवधि में वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न तो अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय त्यागेंगे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का षष्ठम विधानसभा का अष्ठम सत्र सोमवार 23 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर शुक्रवार, 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। 
           विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, आश्वासनों, अशासकीय संकल्पों, याचिकाओं तथा लोक लेखा समिति से संबंधित पत्राचार एवं सूचनाओं पर निर्धारित समयावधि में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि बिना स्वीकृत अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के साथ-साथ उनके कार्यालय प्रमुख भी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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