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कानून के शिकंजे में पंचायत सचिव, आपराधिक प्रकरण के बाद जिला पंचायत रायगढ़ ने किया निलंबन

रायगढ़, 21 जनवरी 2026/ जिला पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनपद पंचायत खरसिया ग्राम पंचायत रजघट्टा के पंचायत सचिव श्री गिरधर साहू को आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खरसिया द्वारा पत्र क्रमांक 92 दिनांक 07 जनवरी 2026 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
              प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना खरसिया में पंचायत सचिव श्री साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 620/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 296, 115(2), 351(2) एवं 3(5) में मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसी के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के अंतर्गत उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री साहू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत खरसिया निर्धारित किया गया है

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