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फेरीवाले, रिक्शा चालक, मितानीन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित असंगठित श्रमिकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का मजबूत सहारा

रायगढ़, 19 जनवरी 2026/ भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए लागू की गई है। इस योजना में फेरी लगाने वाले, कचरा बिनने वाले, हमाल, रिक्षा चालक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, मितानीन, वनोपज में लगे श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक, मध्यान भोजन, रसोईयां, चमड़ा उद्योग, हाथ करघा उद्योग, मनरेगा, बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को शामिल किया गया है। साथ ही अन्य समस्त असंगठित प्रवर्ग के श्रमिक शामिल हो सकते हैं, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है।
     योजनांतर्गत जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम हो एवं ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य, आयकर दाता नहीं हो इस योजनांतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु समूह के अनुरूप हितग्राहियों को 55 रू. से 200 रुपए प्रतिमाह अंशदान जमा करना होगा। हितग्राही के जमा अंशदान के बराबर राशि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा देय होगा। हितग्राही के 60 वर्ष आयु होने पर 3 हजार रुपए मासिक न्यूनतम पेंषन देय होगा। हितग्राही के मृत्यु हो जाने की स्थिति में हितग्राही के उत्तराधिकारी को 60 प्रतिषत पेंषन देय होगा। यदि 60 वर्ष आयु के पूर्व हितग्राही योजना से बाहर होना चाहते हों, तो हितग्राही के खाते में जमा राषि मय ब्याज एकमुश्त वापस कर दी जाएगी। 
   योजना के तहत् हितग्राहियों के पंजीयन हेतु दो चरणों में विषेष पंजीयन शिविर प्रथम चरण 15 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक शहरी क्षेत्रों एवं द्वितीय चरणों में 16 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक ग्रामीण  क्षेत्र  में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें पात्र हितग्राही आवष्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, बचत बैंक खाता/जन धन खाता (आईएफएससी कोड के साथ) सहित नजदीकी च्चाईस सेंटर में उपस्थित होकर योजना हेतु पंजीयन करा सकते है। आगामी दिवसों में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रोें में उक्त हेतु विषेष षिविरो का आयोजन किया जाएगा।

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