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छत्तीसगढ़ विधान सभा सत्र 14 से 17 दिसम्बर 2025 तक  अधिकारी और कर्मचारी बिना  अवकाश स्वीकृति के अवकाश में जाने पर होगी कार्यवाही

जशपुरनगर 05 दिसम्बर 2025/ छत्तीसगढ़ विधान सभा की षष्ठम् विधानसभा का सप्तम सत्र 14 से प्रारंभ होकर 17 दिसम्बर 2025 तक आहूत है। कलेक्टर श्री रोहित व्यासा ने विधान सभा से संबंधित प्राप्त पत्रों पर त्वारित कार्यवाही करने हेतु नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर श्री प्रशांत कुशवाहा को नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री हरिओम द्विवेदी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
         इसके साथ ही कलेक्टर श्री व्यास ने उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले तारांकित और अतारांकित विधान सभा प्रश्नों, स्थगन, शून्यकाल, आश्वासनो, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, याचिका आदि तथा लोक लेखा समिति से संबंधित पत्राचार व जानकारी निर्धारित समयावधि में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिसके अनुसार जिले के समस्त विभागों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी विधान सभा सत्र के दौरान सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न ही अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय त्यागेंगे। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश में प्रस्थान करने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी सहित उनके कार्यालय प्रमुख दिम्मेदार रहेंगे।

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