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खरसिया हत्याकांड: दो सगे नातियों को उम्रकैद, मकान विवाद में की थी वृद्ध की हत्या

रायगढ़, 6 अगस्त। खरसिया के बहुचर्चित वृद्ध हत्या कांड में न्यायालय ने दो सगे नातियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रायगढ़ पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश, खरसिया ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।

पुलिस के अनुसार ग्राम सोण्डका निवासी 62 वर्षीय गेंदलाल डनसेना की हत्या 26 दिसंबर 2022 को पुश्तैनी मकान और जमीन के विवाद के चलते कर दी गई थी। आरोपियों ओमप्रकाश डनसेना उर्फ गोलू और कार्तिक डनसेना ने पारिवारिक बैठक के दौरान विवाद बढ़ने पर गैस सिलेंडर से कमरे का दरवाजा तोड़कर टंगिया, फावड़ा और डंडे से हमला कर वृद्ध की हत्या कर दी थी।

घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने एक आरोपी को मौके से हिरासत में लिया, जबकि दूसरे आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार, गैस सिलेंडर और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए। विवेचना के दौरान जुटाए गए भौतिक और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मजबूत चालान पेश किया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश खरसिया ने सत्र प्रकरण क्रमांक 01/2026 में दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 427 एवं 449 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक विवेचना, ठोस साक्ष्य और प्रभावी अभियोजन के समन्वय से दोषियों को कठोर दंड दिलाना रायगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि कानून से बचना संभव नहीं है।

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