घर में चोरी का 43 दिन बाद खुलासा: चोर गिरफ्तार, चोरी का इंडक्शन खरीदने वाला कबाड़ी भी पुलिस के शिकंजे में; नगदी बरामद, कबाड़ में मिला चोरी का सामान, एसएसपी का सख्त संदेश—'चोरी का माल खरीदने वाले भी नहीं बचेंगे'
रायगढ़। पुसौर पुलिस ने घर में हुई चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए चोरी करने वाले आरोपी और चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना, घटनास्थल निरीक्षण और त्वरित विवेचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई।
प्रार्थी देव कुमार नायक निवासी ग्राम जामपाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 जून 2026 की रात अज्ञात चोर दीवार फांदकर घर में घुसा और बजाज कंपनी का इंडक्शन चूल्हा, रेडियो, वीवो मोबाइल तथा नगदी चोरी कर फरार हो गया। मामले में थाना पुसौर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने संदेही डिलेश्वर सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने चोरी करना स्वीकार करते हुए बताया कि उसने मोबाइल और रेडियो झाड़ियों में फेंक दिए थे, जबकि इंडक्शन चूल्हा कबाड़ी बलदेव साव को एक हजार रुपये में बेच दिया था। आरोपी के कब्जे से चोरी की रकम में से 3,950 रुपये नगद बरामद किए गए।
इसके बाद पुलिस ने कबाड़ी बलदेव साव से पूछताछ की। उसने स्वीकार किया कि उसने चोरी का इंडक्शन चूल्हा खरीदा था और उसे तोड़कर कबाड़ में मिला दिया था। पुलिस ने इंडक्शन के टूटे हुए हिस्से को बरामद कर जब्त किया और चोरी की संपत्ति खरीदने के आरोप में उसके खिलाफ भी बीएनएस की धारा 317(2) के तहत कार्रवाई की।
गिरफ्तार आरोपियों में 23 वर्षीय डिलेश्वर सोनी निवासी जामपाली डीपापारा और 53 वर्षीय बलदेव साव निवासी कोड़ातराई, थाना जूटमिल शामिल हैं। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में पुसौर पुलिस की सक्रिय विवेचना, मुखबिर तंत्र और त्वरित कार्रवाई से इस चोरी की वारदात का पर्दाफाश हुआ।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि चोरी करने वालों के साथ-साथ चोरी का सामान खरीदने वाले भी कानून से नहीं बचेंगे। उन्होंने आम नागरिकों से संदिग्ध वस्तुओं की खरीद-बिक्री से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।