पहले पैसे को लेकर विवाद, फिर बीच सड़क युवक की पिटाई और कार लेकर फरार, 10 लाख की लग्जरी XL-6 बरामद, घरघोड़ा पुलिस की तेज कार्रवाई से खुला पूरा खेल
घरघोड़ा (रायगढ़), 09 जुलाई। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में रुपए के लेन-देन का विवाद उस समय गंभीर आपराधिक घटना में बदल गया, जब एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी करीब 10 लाख रुपये कीमत की मारुति सुजुकी XL-6 कार जबरन छीनकर आरोपी फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही घरघोड़ा पुलिस सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी गई कार बरामद कर ली। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में संपत्ति संबंधी गंभीर अपराधों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में घरघोड़ा पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भेण्ड्रा निवासी गजपति राम राठिया (29 वर्ष) ने थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2024 में उसके परिवार ने अपनी पैतृक भूमि का सौदा घरघोड़ा निवासी बेलाल अहमद से सात लाख रुपये में किया था। सौदे के दौरान आरोपी ने साढ़े तीन लाख रुपये अग्रिम दिए थे, लेकिन कुछ समय बाद उसने जमीन खरीदने से इंकार करते हुए अपनी अग्रिम राशि वापस मांग ली।
इसी दौरान आपसी परिचय का लाभ उठाकर आरोपी ने गजपति की मारुति XL-6 कार अपने पास ले ली और करीब सात महीने तक वाहन लौटाने से इंकार करता रहा। बाद में गजपति ने अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर आरोपी को ढाई लाख रुपये लौटाए, जिसके बाद उसने कार वापस कर दी।
पीड़ित का आरोप है कि इसके बावजूद केवल एक लाख रुपये बकाया रहने पर भी आरोपी लगातार दस लाख रुपये देने का दबाव बना रहा था। वह कई बार उसके घर पहुंचकर गाली-गलौज, धमकी और जान से मारने की बातें करता था।
घटना 6 जुलाई 2026 की है। गजपति अपने साथी रामसाय साव उर्फ विक्की के साथ घरघोड़ा के कारगिल चौक के पास खड़ा था। तभी बेलाल अहमद वहां पहुंचा और बकाया राशि को लेकर विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने गजपति के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जबरन उसकी कार की चाबी छीन ली। इसके बाद वह मारुति सुजुकी XL-6 (क्रमांक CG-04-QD-4132) लेकर मौके से फरार हो गया।
शिकायत के आधार पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 218/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया गया और विवेचना शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने तत्काल पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी बेलाल अहमद को उसके घर से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपये मूल्य की लूटी गई मारुति सुजुकी XL-6 कार बरामद कर जब्त कर ली गई।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेलाल अहमद (52 वर्ष), पिता कमाल अहमद, निवासी वार्ड क्रमांक 12, प्रेमनगर, घरघोड़ा के रूप में हुई है। विधिवत गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू, सहायक उपनिरीक्षक डेविड टोप्पो, प्रधान आरक्षक खेमराज पटेल तथा आरक्षक दिनेश सिदार और बसंत तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।