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सड़क हादसे के बाद NH-53 जाम करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, बलवा समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज, एसएसपी बोले— कानून हाथ में लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

रायगढ़। सड़क दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर घंटों तक चक्काजाम कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ पुसौर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, गाली-गलौज और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार 29 जून को ग्राम कठली के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से ग्राम टपरदा निवासी 40 वर्षीय शंकरध्वज निषाद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शव हटाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पत्थर और पेड़ों की डालियां रखकर भारी एवं हल्के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी।

प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस द्वारा लगातार समझाइश देने के बावजूद ग्रामीण नहीं माने, जिससे करीब साढ़े पांच घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। बाद में प्रशासन द्वारा नियमानुसार सहायता राशि दिए जाने के बाद जाम समाप्त हुआ और शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया।

घटना के दौरान कानून व्यवस्था बाधित करने के आरोप में थाना पुसौर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 190, 191(2), 126(2), 296 एवं 351(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना जैसी संवेदनशील घटनाओं में नागरिकों को संयम बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग या सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर कानून अपने हाथ में लेना दंडनीय अपराध है। भविष्य में इस तरह कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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