जमीन अपनी बताकर 27 लाख रुपये ऐंठे, निकली किसी और की संपत्ति; पुसौर पुलिस ने पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार
पुसौर/रायगढ़, 7 जून 2026। भूमि बिक्री के नाम पर 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पुसौर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ने स्वयं को जमीन का मालिक बताकर खरीदार से लाखों रुपये ले लिए थे, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि संबंधित भूमि उसके नाम पर थी ही नहीं। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम लिंजिर निवासी इंद्रजीत वर्मा (50 वर्ष) ने थाना पुसौर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी पहचान ग्राम बघनपुर निवासी भीचरण पटेल से बचपन से थी। भीचरण पटेल पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत है। वर्ष 2022 में उसने ग्राम कोडातराई स्थित अपनी बताई गई भूमि बेचने की बात कही। जमीन पसंद आने पर दोनों के बीच 35 लाख रुपये में सौदा तय हुआ और 16 सितंबर 2022 को प्रार्थी ने 27 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में आरोपी को दे दिए। इस दौरान सौ रुपये के स्टाम्प पर लिखापढ़ी भी की गई।
फर्जी दस्तावेज दिखाकर बनाया विश्वास
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने जमीन का मालिक होने का दावा करते हुए किसान किताब और अन्य दस्तावेज दिखाए तथा नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिलाया। इसके बाद लंबे समय तक वह विभिन्न कारण बताकर रजिस्ट्री टालता रहा और खरीदार को गुमराह करता रहा।
जब काफी समय बीत जाने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई तो इंद्रजीत वर्मा ने तहसील कार्यालय में जानकारी प्राप्त की। जांच में सामने आया कि संबंधित भूमि के संबंध में आरोपी के नाम से कोई राजस्व प्रकरण लंबित नहीं है और भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। यह जानकारी मिलने के बाद शिकायतकर्ता को ठगी का अहसास हुआ।
रुपये लौटाने के लिए दिए तीन चेक, सभी हुए बाउंस
प्रार्थी द्वारा रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने 5 लाख रुपये का एक चेक तथा 11-11 लाख रुपये के दो अन्य चेक दिए और पुलिस में शिकायत नहीं करने का अनुरोध किया। लेकिन जब इन चेकों को बैंक में लगाया गया तो सभी चेक अनादृत (बाउंस) हो गए। इसके बावजूद आरोपी लगातार आश्वासन देता रहा और रकम वापस नहीं की।
शिकायतकर्ता के मुताबिक जनवरी 2025 में आरोपी ने केवल 1 लाख रुपये लौटाए, जबकि शेष राशि वापस करने के नाम पर लगातार बहाने बनाता रहा। आखिरकार पीड़ित ने पुलिस की शरण ली।
पुलिस जांच में मिले पर्याप्त साक्ष्य
शिकायत के आधार पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 159/2026 के तहत धारा 420 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को शिकायत के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मिले। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में आरोपी भीचरण पटेल को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
एसएसपी ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि भूमि, संपत्ति और आर्थिक लेन-देन से जुड़े मामलों में रायगढ़ पुलिस पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी भूमि या संपत्ति का सौदा करने से पहले संबंधित दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों का पूरी तरह सत्यापन अवश्य कर लें, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
गिरफ्तार आरोपी
भीचरण पटेल (54 वर्ष), पिता चित्रसेन पटेल, निवासी ग्राम बघनपुर, तहसील बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छत्तीसगढ़)।